पद के दुरुपयोग एवं कर्तव्यहीनता के आरोप के चलते आगरा के थाना खेरागढ़ के प्रभारी और दो सब इंस्पेक्टर सहित सात के विरुद्ध अदालत ने दिए मुकदमे के आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी ने दिये आदेश
नाबालिग किशोरी के अपहरण, दुराचार का था मामला

आगरा १ मई ।

थानाध्यक्ष खेरागढ़, सब इंस्पेक्टर इब्राहिम खान, सब इंस्पेक्टर हरेंद्र सिंह सहित अन्य के विरुद्ध विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी ने मुकदमा दर्ज करा विवेचना कराये जाने के पुलिस आयुक्त आगरा को आदेश दिये हैं ।

मामले केअनुसार वादी मुकदमा की 16 एवं 13 वर्षीया नाबालिग पुत्रियां 3 फरवरी 2025 की सुबह 9 बजे घर से बाजार जाने कि कह कर गई थी। देर तक वापस नहीं आने पर वादी ने उनकीं संभावित स्थानों पर तलाश की। परन्तु उनका पता नहीं लगा ।

5 फरवरी 2025 को खेरागढ़ -कागारौल चौराहे पर घबराई हुई हालत में वादी को उसकी छोटी पुत्री मिली। उसनें बताया कि बाजार जाने के दौरान बड़ी मस्जिद कब्रिस्तान के पास सलीम निवासी खेरागढ़ कें पुत्र अरबाज, अलीम एवं दो अज्ञात लड़कों द्वारा जबरन ऑटो में बैठा अपनी बहन की ससुराल नुनिहाई लें जाकर दीदी के साथ अरबाज ने रात्रि में दुराचार किया।

Also Read – ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एवं धोखाधड़ी का आरोपी समुचित साक्ष्य के अभाव में पंद्रह वर्ष बाद बरी

विगत रात्रि उसके साथ भी दुराचार प्रयास करने पर वह किसी तरह वहां से भागकर बिजली घर चौराहे आ गयी । वहां से खेरागढ़ आ गयी। दीदी अभी भी उनके कब्जे में है।वादी द्वारा अपनी छोटी पुत्री को साथ ले जा थाना खेरागढ़ पर मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास करने पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की । वादी का आरोप था कि पुलिस के द्वारा अभियुक्त गण के साथ मिल सरकारी पद का दुरुपयोग कर संगीन घटना को दबाने का कुत्सित प्रयास किया।

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी ने वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं वादी के अधिवक्ता रमेश चंद्रा के तर्क के आधार पर माना कि लोक सेवक होने के बाद भी उनके द्वारा नाबालिग बालिकाओं के विरुद्ध कारित अपराध की सूचना प्राप्त होने पर भी विधि द्वारा अधिरोपित दायित्व का गम्भीरता पूर्वक निर्वहन न कर पद का दुरुपयोग करते हुये दूषित मंशा से कार्य किया।

उन्होंने अपने कर्तव्य हींन आचरण से ना केवल वादी को न्याय से वंचित किया अपितु न्यायालय को भी गुमराह करने का प्रयास किया।अदालत ने उक्त मामले में अरबाज अली, अलीम उनके पिता सलीम निवासी खेरागढ़ दो अज्ञात युवकों ,थाना प्रभारी खेरागढ़ इंद्रजीत सिंह ,एसआई इब्राहिम खान एवं हरेंद्र सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा विवेचना के आदेश पुलिस आयुक्त आगरा को दिये।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Group BulletinChannel Bulletin
विवेक कुमार जैन
Follow me

1 thought on “पद के दुरुपयोग एवं कर्तव्यहीनता के आरोप के चलते आगरा के थाना खेरागढ़ के प्रभारी और दो सब इंस्पेक्टर सहित सात के विरुद्ध अदालत ने दिए मुकदमे के आदेश

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *