उक्त घटना से कुछ दिन पूर्व भी पंखें से लटका मारने का किया था प्रयास
आगरा 26 मार्च ।
पत्नी को दहेज हेतु उत्पीड़ित करनें एवं मांग पूरी नहीं करने पर उस पर तेजाब डाल शरीर विकृत करने के आरोपी पति मुकेश पुत्र चन्द्रवर निवासी नगला गूलर, बोदला सराय, थाना जगदीशपुरा जिला आगरा को दोषी पातें हुये एडीजें 8 माननीय संजय.के.लाल ने दस वर्ष कैद एवं 50 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
थाना जगदीशपुरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा राजीव वर्मा ने थाने पर तहरीर दें आरोप लगाया कि उसकी बहन निशा वर्मा की शादी घटना से चार वर्ष पूर्व आरोपी मुकेश वर्मा पुत्र चन्द्रवर निवासी नगला गूलर, बोदला सराय, थाना जगदीशपुरा के साथ हुई थी।
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वादी के अनुसार दहेज से सन्तुष्ट नहीँ होने के कारण आरोपी पति वादी की बहन को उत्पीड़ित कर नगदी एवं गाड़ी मायकेँ वालों से दिलवाने के लियें उसकी बहन पर दबाब डालता था। घटना से कुछ दिन पूर्व आरोपी ने वादी की बहन से मारपीट कर उसे पंखे से लटका कर मारने का प्रयास भी किया था।
बहन द्वारा सूचित करने पर वादी एवं अन्य ने बहन की ससुराल मे पंचायत बुला दोनों में समझौता करा दिया था । 28 अप्रेल 2019 की दोपहर एक बजें आरोपी पति मुकेश वर्मा नें वादी की बहन पर तेजाब डाल उसे गंभीर रूप से जला दिया । इलाज के बाद भी वादी की बहन का शरीर विकृत हो गया।
अभियोजन की तरफ से एडीजीसी प्रदीप कुमार शर्मा द्वारा वादी उसकी बहन सहित चार गवाह अदालत में पेश किये गये।
एडीजें 8 माननीय संजय के.लाल ने मामले के विचारण उपरांत पत्रावली पर उपलब्ध चिकित्सीय साक्ष्य एवं एडीजीसी प्रदीप कुमार शर्मा के तर्क पर आरोपी पति को दोषी पाते हुये दस वर्ष कैद एवं 50 हजार रुपये कें अर्थ दंड से दंडित किया।
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