न्यायालय की अवमानना के आरोप में आगरा के जिला विद्यालय निरीक्षक इलाहाबाद हाईकोर्ट में तलब

उच्च न्यायालय मुख्य सुर्खियां
6 जनवरी 2025 के लिये हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस
साकेत विद्यापीठ इंटर कालेज साकेत कॉलोनी से जुड़ा हैं प्रकरण
प्रबंधन विवाद में हाईकोर्ट ने किया तलब

आगरा /प्रयागराज 03 दिसम्बर ।

साकेत विद्यापीठ इंटर कालेज, साकेत कॉलोनी के विवाद में हाईकोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक आगरा को अवमानना के मामलेंमें नोटिस जारी कर 6 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो कर स्पष्टीकरण देने के आदेश दिये हैं ।

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मामले के अनुसार प्रकाश नरायन द्वारा वर्ष 2022 में हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत करने पर हाईकोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा पारित आदेश 24 अगस्त 2022 के आदेश पर रोक लगाते हुये 1 दिसम्बर 2022 को प्रकाश नरायन को प्रबंधक के रूप में कार्य करने की अनुमति प्रदान की थीं।

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जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा विपक्षी गण के पक्ष में आदेश पारित करने पर प्रकाश नरायन द्वारा उनके विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर हाईकोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक को 6 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट में तलब कर स्पष्टीकरण के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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