आगरा।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-प्रथम, आगरा ने सेवा में कमी और अनुचित व्यापार पद्धति के एक मामले में उपभोक्ता के पक्ष में बड़ा निर्णय सुनाया है।
आयोग ने सर्विस सेंटर को आदेश दिया है कि वह मरम्मत के लिए ली गई पूरी राशि ब्याज सहित वापस करे और मानसिक पीड़ा के लिए क्षतिपूर्ति भी दे।
क्या था पूरा मामला ?
आगरा के कमला नगर निवासी आदर्श उपाध्याय ने सितंबर 2023 में अपनी व्हर्लपूल फुली ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन खराब होने पर ‘श्री बालाजी सर्विस केयर’ के संचालक अजय नागर से संपर्क किया था।
प्रतिपक्षी ने मशीन के पी.सी.बी. (PCB) को खराब बताकर उसे बदलने के नाम पर 4,150/- रुपये और सर्विस चार्ज के रूप में 350/- रुपये, कुल 4,500/- रुपये वसूले थे। साथ ही, इस नए पार्ट पर एक साल की गारंटी भी दी गई थी।
धोखाधड़ी का खुलासा:
मरम्मत के कुछ ही समय बाद नवंबर 2023 में मशीन फिर से खराब हो गई। बार-बार बुलाने पर भी जब सर्विस सेंटर का मैकेनिक नहीं आया, तो उपभोक्ता ने व्हर्लपूल कंपनी के अधिकृत सर्विस सेंटर से जांच कराई।
कंपनी के इंजीनियर ने खुलासा किया कि मशीन का पी.सी.बी. फिर से खराब है और इसे बदलने की जरूरत है। इससे यह स्पष्ट हुआ कि प्रतिपक्षी ने या तो पुराना पार्ट डाला था या मरम्मत सही ढंग से नहीं की थी, जिससे उपभोक्ता के 4,500/- रुपये हड़प लिए गए।
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आयोग का सख्त रुख:
मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिपक्षी (सर्विस सेंटर) की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई लिखित पक्ष रखा गया। इसके बाद आयोग ने एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए साक्ष्यों के आधार पर इसे ‘सेवा में कमी’ (Deficiency in Service) करार दिया।
आयोग के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव सिंह ने निम्नलिखित आदेश पारित किए:
* धनराशि की वापसी: प्रतिपक्षी को आदेश दिया गया है कि वह मरम्मत शुल्क (4,500/- रुपये) और कंपनी जांच शुल्क (472/- रुपये) मिलाकर कुल 4,972/- रुपये 6% वार्षिक ब्याज के साथ वापस करे।
* क्षतिपूर्ति: मानसिक पीड़ा और वाद व्यय के रूप में 5,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि भी अदा करनी होगी।
* समय सीमा: यह भुगतान 45 दिनों के भीतर करना अनिवार्य है। यदि तय समय में भुगतान नहीं किया गया, तो ब्याज दर 6% से बढ़ाकर 9% वार्षिक कर दी जाएगी।
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