गौरव सारस्वत पर ₹3.5 लाख का चेक डिसऑनर का आरोप, कोर्ट ने किया तलब

चेक न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा –

₹3,50,000/- का चेक डिसऑनर होने के मामले में आरोपी गौरव सारस्वत, पुत्र दिनेश चंद्र सारस्वत, निवासी प्रेम भवन, दयालबाग, न्यू आगरा को एसीजेएम 6 माननीय आतिफ सिद्दीकी की कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई के लिए तलब किया है।

वादी चंद्रवीर सिंह, पुत्र घनश्याम सिंह, निवासी प्रेम भवन, दयालबाग, न्यू आगरा ने अपने वरिष्ठ अधिवक्ता वीर बहादुर सिंह धाकरे के माध्यम से कोर्ट में केस दर्ज कराया था।

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वादी के अनुसार, आरोपी गौरव सारस्वत से उनकी दोस्ती और पारिवारिक संबंध थे। गौरव ने अपनी जरूरत का हवाला देकर चंद्रवीर से ₹3.5 लाख उधार लिए थे और वादा किया था कि जमीन बेचने पर पैसे लौटा देगा।

जब लंबे समय तक गौरव ने पैसे नहीं लौटाए, तो चंद्रवीर ने तगादा किया। इसके बाद गौरव ने उन्हें ₹3.5 लाख का चेक दिया।

चंद्रवीर ने जब वह चेक बैंक में जमा किया, तो वह डिसऑनर हो गया।

वादी के अधिवक्ता वीर बहादुर सिंह धाकरे की दलीलों पर संज्ञान लेते हुए, एसीजेएम 6 कोर्ट ने आरोपी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया।

अब इस मामले की सुनवाई कोर्ट में होगी।

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विवेक कुमार जैन
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