आगरा।
पांच लाख रुपये का चेक बाउंस होने के एक मामले में एसीजेएम-7 (अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) माननीय अनुज कुमार ने आरोपी सुभाष शर्मा को कोर्ट में तलब करने का आदेश दिया है। अब इस मामले की सुनवाई कोर्ट में होगी।
वादी पार्थ अग्रवाल ने अपने वकील अंकित गोयल के माध्यम से कोर्ट में यह मुकदमा दायर किया था।
पार्थ अग्रवाल का आरोप है कि उन्होंने आरोपी सुभाष शर्मा को पांच लाख रुपये उधार दिए थे।
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जब उन्होंने सुभाष से पैसे वापस मांगे तो सुभाष ने जून 2024 में उन्हें पांच लाख रुपये का एक चेक दिया।
पार्थ ने जब यह चेक बैंक में जमा किया तो वह डिसऑनर हो गया, यानी चेक बाउंस हो गया।
वादी के वकील अंकित गोयल द्वारा दिए गए तर्कों पर एसीजेएम-7 ने संज्ञान लेते हुए आरोपी सुभाष शर्मा को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।
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