दलित उत्पीड़न एवं अन्य आरोप में दंपत्ति अदालत में तलब

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आगरा 06 फरवरी ।

घर में घुस कर मारपीट, गाली गलौज, धमकी एवं दलित उत्पीड़न आरोप में विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट माननीय रविकांत ने रोहित चौहान एवं उसकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी निवासी गण दुर्गा नगर, ट्रांस यमुना कॉलोनी थाना एत्माद्दोला को मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश दिये।

मामले के अनुसार वादी मुकदमा विष्णु माहौर ने अपने अधिवक्ता संदीप यादव कें माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि उसकें पड़ोसी दंपत्ति आये दिन उससें अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते थे।

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27 नवम्बर 2023 की रात्रि 8.30 बजे करीब आरोपी दंपत्ति एवं अन्य ने वादी के घर में घुस वादी एवं उसके परिजनों से गाली गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी दी। पत्नी द्वारा बीच बचाव करने पर आरोपियों ने उसके कपड़े फाड़ अभद्रता की। वादी के मुकदमे पर संज्ञान ले अदालत ने आरोपी दंपत्ति को मुकदमे के विचारण हेतु अदालत मे तलब करने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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