आगरा की उपभोक्ता अदालत प्रथम ने नीबा बूपा हेल्थ इंश्योरेंश कंपनी को दिया पॉलसी पुनर्जीवित करने का आदेश

उपभोक्ता मामले न्यायालय मुख्य सुर्खियां
ऐसा नहीं किया तो देने होगे पीड़ित को 15,15,200/- रुपये
वादी को मानसिक कष्ट एवं वादव्यय के रूप में 30 हजार भी दिलाये

आगरा 25 अक्टूबर ।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार, सदस्य डा अरुण कुमार ने नीबा बूपा हेल्थ इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड को आदेश दिये की या तो वह वादी की पॉलसी पुर्नजीवित करें, अन्यथा उसे 15,15,200/- रुपये अदा करे। साथ ही मानसिक कष्ट एवं वाद व्यय के रूप में 30 हजार रुपये भी वादी को अदा करे।

मामले के अनुसार वादी मुकदमा अमरपाल सिंह निवासी पुष्पांजलि गार्डन दयाल बाग ने अपने अधिवक्ता आलोक कुमार सिंह के माध्यम से उपभोक्ता आयोग में मुकदमा दायर कर आरोप लगाया कि वादी ने 6 मई 2003 को प्रथम बार न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से फैमली स्वास्थ्य बीमा पॉलसी ली थी।

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जिसे उसने बीस वर्ष तक संचालित किया इस बीच पत्नी को वर्ष 2011 में डायबिटीज की शिकायत होने पर उक्त पॉलसी में डायबिटीज अंकित करनें की कहनें पर कंपनी कर्मी ने बताया कि आपकी पॉलिसी वर्ष 2003 से निरन्तर चल रही हैं इस कारण इतनी अवधि में समस्त बीमारियां कवर हो जाती हैं । आपकी पॉलसी में डायबिटीज का भी रिस्क कवर हो रहा हैं।

5 मई 2022 को नीबा बूपा हेल्थ इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड के एजेंट ने कम प्रीमियम पर अधिक धनराशि का बीमा एवं दस लाख का रिस्क कवर होने की बात कह वादी के बीमे को अपनी कंपनी में पोर्ट करा लिया।

जिसमें वादी से 51,895/- रुपये प्रीमियम के लिये गये। ऑनलाइन समस्त जानकारी लेने के बाद भी बीमा कंपनी ने उनकी पॉलसी निरस्त कर दी।

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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार एवं सदस्य डा अरुण कुमार ने नीबा बूपा हैल्थ इंश्योरेंश को आदेश दिया कि वह वादी की पॉलसी को पुर्नजीवित करे अन्यथा उसे 15,15,200/- रुपये अदा करें ।

साथ में मानसिक कष्ट एवं वादव्यय के रूप में 30 हजार रुपये भी वादी को दिलानें के आदेश अदालत ने दिये।

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विवेक कुमार जैन
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