मृत गायों की बीमित राशि के रूप में उपभोक्ता अदालत द्वितीय ने दो लाख 80 हजार दिलाने के दिए आदेश

उपभोक्ता मामले न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 12 दिसम्बर ।

मृत गायों की बीमित राशि के रूप में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय ने चोला मंडलम से वादी को दो लाख 80 हजार रुपये दिलाने के आदेश दिये है ।

मामले के अनुसार वादी मुकदमा जयदीप सिंह एवं भूपेंद्र सिंह पुत्र गण सौदान सिंह निवासी गण पंचगई खेरा, बरौली अहीर नें पांच गाय खरीद उनका विपक्षी से बीमा कराया था ।

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सभी गायों की बीमारी कें कारण अलग अलग दिनांक पर मृत्यू हो जाने पर वादी गण ने क्लेम किया । जिसे खारिज करने पर वादी गण द्वारा उक्त मुकदमा दायर करने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय के अध्यक्ष माननीय आशुतोष, सदस्य पारुल कौशिक एवं राजीव सिंह ने स्वीकार कर विपक्षी चोला मंडलम से वादी गण को दो लाख 80 हजार रुपये दिलाने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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