आगरा 12 दिसम्बर ।
मृत गायों की बीमित राशि के रूप में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय ने चोला मंडलम से वादी को दो लाख 80 हजार रुपये दिलाने के आदेश दिये है ।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा जयदीप सिंह एवं भूपेंद्र सिंह पुत्र गण सौदान सिंह निवासी गण पंचगई खेरा, बरौली अहीर नें पांच गाय खरीद उनका विपक्षी से बीमा कराया था ।
Also Read – दलित उत्पीड़न एवं अन्य आरोप में पीएसी कर्मी पुत्र सहित अदालत में तलब
सभी गायों की बीमारी कें कारण अलग अलग दिनांक पर मृत्यू हो जाने पर वादी गण ने क्लेम किया । जिसे खारिज करने पर वादी गण द्वारा उक्त मुकदमा दायर करने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय के अध्यक्ष माननीय आशुतोष, सदस्य पारुल कौशिक एवं राजीव सिंह ने स्वीकार कर विपक्षी चोला मंडलम से वादी गण को दो लाख 80 हजार रुपये दिलाने के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
Latest posts by विवेक कुमार जैन (see all)
- आगरा में आयोजित प्रथम ज्यूडिशियल एम्प्लॉयज़ टी 20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल रविवार को - April 20, 2025
- बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में नाबालिग छात्रा को पुलिस को पेश करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खौफ से थाने में हाजिर हुई छात्रा - April 20, 2025
- चैक डिसऑनर आरोपी को 6 माह कैद और 8 लाख,96 हजार 800 रुपये के अर्थ दंड की सज़ा - April 20, 2025