आत्म हत्या हेतु विवश करने एवं अन्य आरोप में मुकदमे हेतु अदालत में परिवाद पत्र प्रस्तुत

अपराध न्यायालय मुख्य सुर्खियां
मृतका के भाई ने मां बेटों के विरुद्ध दिया है प्रार्थना पत्र
अदालत ने प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज कर 20 नवम्बर बयान हेतु की नियत

आगरा 15 अक्टूबर ।

युवती को आत्म हत्या हेतु विवश करने एवं अन्य आरोप में आरोपित राम राजा, उसकी मां श्रीमती सुधा एवं भाई अजय निवासी गण एच.आर.सी.होरिजन कॉलोनी थाना शाहगंज के विरुद्ध प्रस्तुत परिवाद पर सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने वादी के बयान दर्ज करने हेतु 20 नवम्बर नियत की है ।

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मामले के अनुसार वादी मुकदमा विश्वजीत पुत्र उदय वीर सिंह निवासी राधा नगर, थाना ट्रांस यमुना, जिला आगरा ने मुकदमा दर्ज कराने हेतु विपक्षी गण के विरुद्ध अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था । जिसे अदालत ने परिवाद के रूप में दर्ज करने के आदेश दिये थे ।

वादी का आरोप था कि राम राजा ने उसकी छोटी बहन के अश्लील फोटो खींच लिये थे । वायरल करने की धमकी दे वह उस पर शादी का दबाब बना रहा था।

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राम राजा उसकी मां एवं भाई के उत्पीड़न के चलते वादी की बहन ने 11 अप्रेल 24 को जहरीला पदार्थ खा कर आत्म हत्या कर ली थी।

अपने अधिवक्ता नीरज पाठक के माध्यम से परिवाद प्रस्तुत करने पर सीजेएम ने वादी के बयान दर्ज करने हेतु पत्रावली पर 20 नवम्बर नियत की है ।

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विवेक कुमार जैन
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