विरोधाभासी रिपोर्ट पर सीजेएम आगरा का कड़ा रुख, थानाध्यक्ष ताजगंज को नोटिस

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा:

एक मामले में आरोपी के संबंध में दो परस्पर विरोधाभासी रिपोर्ट अदालत में पेश करने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) आगरा ने थानाध्यक्ष ताजगंज को कड़ा नोटिस जारी किया है।

सीजेएम ने थानाध्यक्ष को 13 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर इस गंभीर अनियमितता पर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।

मामला सीजेएम की अदालत में लंबित राज्य बनाम जितेंद्र (धारा 147, 323, 325, 506, थाना ताजगंज) से संबंधित है। इस मामले में एक आरोपी सुनील कुमार पुत्र कालीचरन के विषय में अदालत ने ताजगंज थाने से रिपोर्ट (आख्या) मांगी थी।

Also Read – मौसी से दुराचार और अप्राकृतिक कृत्य के आरोप में युवक बरी

अदालत में पेश की गई रिपोर्ट्स में हैरान करने वाला विरोधाभास सामने आया। ताजगंज थाने में तैनात कुशल पाल सिंह (एच.सी.) द्वारा पेश की गई एक रिपोर्ट में कहा गया कि आरोपी सुनील पुत्र कालीचरण की मृत्यु हो चुकी है, जबकि दूसरी रिपोर्ट में यह कथन किया गया कि आरोपी सुनील के घर दबिश देने पर वह घर पर नहीं मिला।

न्यायालय ने दो विपरीत तथ्य वाली रिपोर्ट एक ही मामले में प्रस्तुत किए जाने को अत्यंत आपत्तिजनक माना है। सीजेएम ने इस लापरवाही और विरोधाभास पर सख्त रुख अपनाते हुए थानाध्यक्ष ताजगंज को 13 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है।

वादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता प्रवेश सोलंकी और शुभम गुप्ता ने की।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Channel BulletinGroup Bulletin

विवेक कुमार जैन
Follow me

1 thought on “विरोधाभासी रिपोर्ट पर सीजेएम आगरा का कड़ा रुख, थानाध्यक्ष ताजगंज को नोटिस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *