सीजेएम आगरा ने दिए थानाध्यक्ष न्यू आगरा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के आदेश

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अदालत द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं किया था
सीजेएम ने एक अक्टूबर के लिये सम्मन जारी करने के दिये आदेश

आगरा 26 सितंबर ।

अदालत द्वारा पारित आदेश का अनेक अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी अनुपालन सुनिश्चित नहीं करने पर सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने थानाध्यक्ष न्यू आगरा के विरुद्ध 349 द.प्र.स. के तहत कारित अपराध का संज्ञान लेते हुए उनके विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज कर एक अक्टूबर के लिये सम्मन जारी करने के आदेश दिये हैं।

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मामले के अनुसार प्रार्थनी मानसी त्यागी नें अपने अधिवक्ता ऋषिराज सिंह चौहान एवं विलाल अहमद के माध्यम से सीजेएम की अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सीजेएम ने उक्त प्रार्थना पर थानाध्यक्ष न्यू आगरा से स्पष्ट आख्या तलब की थी।

कई आदेश के बाद भी स्पष्ट आख्या अदालत में प्रेषित नहीँ करने पर सीजेएम ने थानाध्यक्ष न्यू आगरा के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी कर व्यक्तिगत रूप से मय आख्या उपस्थित हो स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के आदेश दिये थे ।

सीजेएम ने नोटिस मे स्पष्ट किया था कि उनके द्वारा समय से स्पष्ट आख्या प्रेषित नहीँ करनें के कारण न्यायिक कार्य में पहुंची बाधा के लिये क्यों न उनके विरुद्ध विधिनुसार दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायें ?

नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया था कि यदि नियत दिनांक पर थानाध्यक्ष न्यू आगरा स्वयं उपस्थित हो अदालत के आदेश का अनुपालन नहीँ करतें हैं तो यह अवधारित करते हुये कि उन्हें अदालत के नोटिस के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना हैं । उनके विरुद्ध एकपक्षीय दंडात्मक कार्यवाही अग्रसारित की जा सकती हैं ।

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उक्त नोटिस की विधिवत तालीम होने कें बाद भी थानाध्यक्ष द्वारा आदेश का अनुपालन नहीँ करनें पर सीजेएम नें माना कि थानाध्यक्ष न्यू आगरा द्वारा जानबूझ कर अदालत के आदेश की अवहेलना की जा रहीं है। वह पूर्व में भी अदालत के आदेश का समय से पालन नहीं करते रहे हैं।

सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने थानाध्यक्ष न्यू आगरा के विरुद्ध 349 द.प्र.स. के तहत कारित अपराध का संज्ञान लें उनकें विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज कर एक अक्टूबर के लिये सम्मन जारी करने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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