ठाकुर रंग जी महाराज मंदिर की सिविल अपील ख़ारिज

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
31 वर्ष तक चले मुकदमे में वादी को मिली थी असफलता

आगरा 28 अक्टूबर ।

आगरा के शिल्पग्राम से संबंधित भूमि के मामले में ठाकुर रंग जी महाराज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का एक वाद आगरा की अदालत में लंबित था ।

जिसने सरकार के तरफ़ से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल गौरव जैन एडवोकेट ने की जिसके कारण वादी ठाकुर रंग जी मंदिर के 31 साल पुराने दावे को कोर्ट ने खारिज किया था।

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जिसके बाद ठाकुर रंग जी महाराज मन्दिर द्वारा उक्त निर्णय की सिविल अपील 27/2023 माननीय जिला जज आगरा के न्यायालय में दाखिल द्वारा वादी अधिवक्ता सुरेश चन्द गुप्ता बच्चू बाबू ने की थी।

जो कि बाद में षष्ठम अपर जिला जज माननीय नीरज महाजन के न्यायालय में स्थानांतरित हुई।

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राज्य सरकार की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल गौरव जैन एडवोकेट द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए लगातार दो दिन बहस की जिसके बाद माननीय न्यायालय द्वारा 23/10/2024 को वादी की अपील निरस्त कर दी।

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विवेक कुमार जैन
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