आगरा 08 अक्टूबर।
चैक डिसऑनर होने के मामले में आरोपित रवि जैन प्रोप्राइटर विकास बुक एजेंसी, रतन माल देहली गेट थाना हरीपर्वत को एसीजेएम 5 माननीय मयूरेश श्रीवास्तव नें अदालत मे तलब करने के आदेश दिये हैं।
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मामले के अनुसार वादनी मुकदमा श्रीमती कुसुम बंसल पत्नी स्व. दाऊदयाल अग्रवाल निवासी चन्द्रलोक कॉलोनी थाना जगदीशपुरा के आरोपी रवि जैन से पारिवारिक सबन्ध थे।
आरोपी ने 20 अप्रेल 2015 को वादनी से व्यापार हेतु 7 लाख रुपये उधार लिये थे।आरोपी द्वारा उधारी चुकाने हेतु वादनी को दो लाख रुपये का चैक दिया।
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जिसे बैंक में प्रस्तुत करने पर उक्त चैक डिसऑनर हो गया। वादनी द्वारा अपने अधिवक्ता राजेश यादव के माध्यम से अदालत में मुकदमा करनें पर अदालत ने आरोपी को तलब करने के आदेश दिये हैं।
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