आगरा /प्रयागराज: ७ जुलाई ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक अब्बास अंसारी की हिस्ट्रीशीट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 17 जुलाई तय कर दी है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद, सरकारी अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखने के लिए और समय मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई टाल दी।
अब्बास अंसारी ने गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में अपने खिलाफ खोली गई हिस्ट्रीशीट को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उनके अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने कोर्ट में दलील दी कि अब्बास अंसारी के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे राजनीतिक रंजिश का परिणाम हैं।
उन्होंने जोर देकर कहा कि इन मामलों के आधार पर हिस्ट्रीशीट खोलना कानून का दुरुपयोग है।
उपेंद्र उपाध्याय ने यह भी तर्क दिया कि अब्बास अंसारी पर चोरी या डकैती जैसे कोई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज नहीं हैं, और उनके खिलाफ दर्ज सभी मामले राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते किए गए हैं।
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अधिवक्ता ने यह भी बताया कि हिस्ट्रीशीट खोलने से पहले अब्बास अंसारी को कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया और न ही उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका मिला।
उन्होंने कहा कि यह विशेष रूप से तब हुआ जब वह एक विधायक थे, जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुंची। उन्होंने संविधान द्वारा प्रदत्त सभी नागरिकों के सम्मान के साथ जीने के अधिकार पर भी जोर दिया।
राज्य सरकार की तरफ से अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा, जिसके बाद न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की खंडपीठ ने सुनवाई की अगली तारीख 17 जुलाई निर्धारित कर दी।
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