इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई,अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी
आगरा / प्रयागराज 13 सितंबर ।
हाईकोर्ट में पीसीएस-जे 2022 के मुख्य परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी मामले में सुनवाई के दौरान लोक सेवा आयोग ने यूपीपीसीएस (जे) 2022 के फाइनल रिवाइज्ड रिजल्ट में अपनाई गई प्रक्रिया का विस्तृत हलफनामा इलाहाबाद कोर्ट में दाखिल किया है।
इस हलफनामे के जवाब देने के लिए कोर्ट ने याची को एक सप्ताह का समय दिया है। जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस डोनाडी रमेश की डबल बेंच कर रही है मामले में सुनवाई कर रही है।
Also Read - दहेज उत्पीड़न व जानलेवा हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोककोर्ट ने आयोग को यूपीपीसीएस (जे) 2022 के परीक्षा से संबंधित सभी दस्तावेजों को संभालने का दिया निर्देश दिया है। वहीं कोर्ट ने याची की दाखिल याचिका को पीआईएल में तब्दील करने के लिए पूर्व में दी गई संशोधन अर्ज़ी पर फाइनल रिजल्ट आने के बाद दुबारा संशोधन करने की दी छूट दी है।इस मामले में याची ने याचिका को जनहित याचिका में बदलने और सीबीआई जांच के लिए दी थी संशोधन अर्जी दी है।
कोर्ट ने संशोधित अर्ज़ी में एफआईआर दर्ज करने और सीबीआई जांच की मांग पर फाइनल हियरिंग के दौरान सुनवाई करने को कहते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 सितंबर नियत की है।
पिछली सुनवाई में यूपी पीसीएस (जे) 2022 के रिवाइज्ड फाइनल रिजल्ट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिंता व्यक्त करते हुए प्रमुख सचिव नियुक्ति से इस संबध में सभी जानकारी मांगी थी।
Also Read - मुरादाबाद में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के खिलाफ याचिकाआयोग ने यूपीपीसीएस (जे) परीक्षा 2022 का 30 अगस्त 2024 फाइनल रिवाइज्ड रिजल्ट घोषित किया गया था। जिसमे पुनरीक्षित परिणाम में पूर्व में दो चयनित कार्यरत कैंडिडेट का चयन निरस्त होने के बाद दोनों कैंडिडेट्स ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिजल्ट के खिलाफ याचिका दाखिल की है।
आयोग ने सिविल जज, जूनियर डिवीजन परीक्षा-2022 (पीसीएस जे) में सफल होने वाले सभी 303 अभ्यर्थियों का फाइनल परिणाम घोषित किया है।
इस फाइनल रिजल्ट में नाम न आने वाले अभ्यर्थी श्रवण पांडेय ने यह याचिका दाखिल की है।
याची ने मुख्य परीक्षा की कॉपी में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल की है।
Also Read - हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाएं क्यों ढहाया घर ?इससे पूर्व लोक सेवा आयोग ने 17 अगस्त को संशोधित रिजल्ट घोषित करते हुए याची श्रवण पांडेय समेत पांच अभ्यर्थियों को पास घोषित करते हुए इंटरव्यू के लिए चुना था और आयोग ने इंटरव्यू आयोजित करने के बाद 30 अगस्त को फाइनल चयन रिजल्ट घोषित कर दिया था।फाइनल रिजल्ट में याची श्रवण पांडेय का चयन नहीं हुआ है।
संशोधित फाइनल रिजल्ट में कई अभ्यार्थियों की मेरिट में भी बदलाव हुए है।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
- बरेली हिंसा मामले में आरोपी नाजिम रज़ा खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत - February 4, 2026
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमीरपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए राज्य सरकार से पूछे गंभीर विधिक प्रश्न,संपत्तियों को ध्वस्तीकरण से दी अंतरिम सुरक्षा - February 4, 2026
- 11885 बोतल कोडीन कफ सीरप की तस्करी के आरोपियों को राहत नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत - February 4, 2026







