आगरा:
कमला नगर में एक व्यक्ति के मकान को धोखाधड़ी से हड़पने की कोशिश के आरोप में अदालत ने दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) के बजाय मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) के फर्जी कागजात बनाने का आरोप है।
एसीजेएम-7 माननीय अनुज कुमार सिंह ने कमला नगर के संजय गोयल और हर्ष गोयल के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश थानाध्यक्ष कमला नगर को दिया गया है।
कमला नगर निवासी रवि ने अपने वकील नवीन कुमार वर्मा के जरिए अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने और उनके साढ़ू प्रमोद सिंह ने मिलकर कमला नगर के एफ ब्लॉक में 107 वर्ग गज का प्लॉट खरीदा था, जिसका बैनामा 28 दिसंबर 2023 को हुआ था।
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रवि के प्लॉट के बराबर में ही आरोपियों का मकान है और वे इसे खरीदना चाहते थे। रवि के मना करने पर, आरोपियों ने प्लॉट पर अपनी नेमप्लेट लगाकर उस पर कब्जा करने की कोशिश की।
रवि का आरोप है कि इस काम के लिए उन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाए और भवन निर्माण के मानचित्र पर आगरा विकास प्राधिकरण की जगह मेरठ विकास प्राधिकरण की मुहर लगा दी।

इससे पहले, 17 मार्च 2025 को अदालत ने रवि के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था। इसके बाद, रवि ने सत्र न्यायालय में रिवीजन दायर किया, जहां उनके पक्ष में आदेश पारित हुआ।
इस आदेश के खिलाफ, आरोपी हाईकोर्ट चले गए, लेकिन उन्हें वहां से कोई राहत नहीं मिली।इसके बाद, एसीजेएम-7 ने संजय गोयल और हर्ष गोयल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है।
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