पीएनबी की राजामंडी शाखा कें प्रबंधक के विरुद्ध उपभोक्ता आयोग प्रथम मे किया मुकदमा
मृतक की पुत्री ने पिता को न्याय दिलाने का उठाया बीड़ा
आगरा २८ अप्रैल ।
पंजाब नेशनल बैंक की राजामंडी शाखा प्रभारी द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत मृतक के परिजनो को क्लेम की राशि का भुगतान नहीं करने पर मृतक की बेटी के द्वारा मुकदमा दायर करने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने मुकदमा पंजीकृत कर सुनवाई हेतु 21 मई नियत की है ।
मामले के अनुसार वादनी मुकदमा निशा कुमारी पुत्री स्व. प्रमोद कुमार निवासनी पंचकुइयां, थाना शाहगंज, जिला आगरा के पिता स्व. प्रमोद कुमार का पंजाब नेशनल बैंक की राजा मंडी शाखा में खाता था।
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उसके पिता ने अपने जीवन काल में प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत पॉलसी क्रय कर बैंक को भुगतान किया था। वादनी उक्त पॉलसी में नामित थी। बीमित अवधि के दौरान वादनी के पिता प्रमोद कुमार का 3 मई 23 को निधन हो जाने पर वादनी ने समस्त औपचारिकता पूर्ण कर बैंक में क्लेम प्रस्तुत किया।
बैंक द्वारा क्लेम नहीँ देने पर वादनी द्वारा अपने अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार शैवाल एवं विश्व रत्न प्रताप सिंह के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में मुकदमा दायर करने पर आयोग अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने मुकदमा पंजीकृत कर सुनवाई हेतु 21 मई नियत की।
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