आगरा, ६ अगस्त :
गैस एजेंसी ट्रांसफर करने के नाम पर 55 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में सीजेएम माननीय मृत्युंजय श्रीवास्तव ने थानाध्यक्ष सदर को तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और जांच करने का आदेश दिया है।
मामले के अनुसार, राजदीप सिंह ने अपने वकील अनिल कुमार अग्रवाल के जरिए सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी थी। अर्जी में आरोप लगाया गया है कि ताजगंज थाना क्षेत्र के नगला डीम, धांधू पुरा निवासी सोमवीर सिंह ने खुद को अवि इंडेन एलपीजी गैस एजेंसी, कुर्रा चित्तरपुर का मालिक बताया।
उसने राजदीप सिंह के साथ 2 करोड़ 21 लाख रुपये में गैस एजेंसी बेचने का सौदा किया। 18 जुलाई 2024 को सोमवीर सिंह ने एडवांस के तौर पर राजदीप सिंह और उनके पिता नरेंद्र कुमार से 5 लाख रुपये ले लिए।
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इसके बाद, सोमवीर ने अपने भाई रणवीर सिंह और रिश्तेदार कुंवर पाल सिंह के नाम का बहाना बनाकर अलग-अलग समय पर 50 लाख रुपये और अपने खातों में ट्रांसफर करवा लिए।
जब राजदीप ने गैस एजेंसी ट्रांसफर करने के लिए कहा, तो सोमवीर टालमटोल करने लगा। बाद में पता चला कि सोमवीर सिंह गैस एजेंसी का मालिक है ही नहीं, बल्कि उसका असली मालिक दिल्ली निवासी सुम्मेर सिंह है। वादी ने आरोप लगाया कि इन तीनों ने मिलकर फर्जी कागजात दिखाकर उससे 55 लाख रुपये की ठगी की है।
वादी के वकील अनिल अग्रवाल की दलीलों पर, सीजेएम ने थानाध्यक्ष सदर को आरोपितों सोमवीर सिंह, रणवीर सिंह और कुंवर पाल सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है।
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