आगरा:
26 सितंबर 2025 को आगरा की अदालत ने 11 साल पुराने एक मामले में चार आरोपियों को 10 साल के सश्रम कारावास और ₹52,000/- के जुर्माने की सजा सुनाई।
यह मामला एक व्यापारी पर जानलेवा हमले से जुड़ा है, जिसे उसकी पत्नी और बेटे के सामने गोली मारी गई थी।
घटना का विवरण:
यह घटना 17 दिसंबर 2013 की है। वादी सोहन सिंह अपनी पत्नी प्रिय ओम और बेटे यतेंद्र के साथ एक समारोह से अपनी कार में लौट रहे थे। शाम करीब 5:30 बजे जब वे बिचपुरी-बोदला रोड पर एचआर स्टेट के सामने पहुंचे, तो पूर्व रंजिश के कारण मुलायम सिंह, उम्मेद सिंह, उत्तम सिंह और गौरव ने उनकी कार को घेर लिया।
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उन्होंने सोहन सिंह को बाहर खींचकर तमंचे से तीन गोलियां मारीं – दो छाती पर और एक कंधे पर। सोहन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी पत्नी और बेटे के शोर मचाने पर लोग इकट्ठा हुए, जिसके बाद आरोपी धमकी देकर भाग गए।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने में की थी देरी
सोहन सिंह ने बताया कि हमले के बाद उन्होंने थानाध्यक्ष और एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन उनकी शिकायत पर तुरंत रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। हालांकि, बाद में थाना जगदीशपुरा में मामला दर्ज किया गया।
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अदालत का फैसला:
अपर जिला न्यायाधीश (एडीजे)-12 माननीय महेंद्र कुमार की अदालत में सुनवाई के दौरान, वादी सोहन सिंह, चश्मदीद गवाह यतेंद्र पाल (वादी का बेटा) और डॉक्टरों की गवाही को महत्वपूर्ण माना गया।
उपलब्ध साक्ष्यों और एडीजीसी की दलीलों के आधार पर अदालत ने चारों आरोपियों मुलायम सिंह, उम्मेद सिंह, उत्तम सिंह और गौरव को दोषी ठहराया।
अदालत ने चारों को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और सभी पर कुल ₹52,000/- का जुर्माना भी लगाया। यह फैसला दर्शाता है कि 11 साल बाद भी न्याय हुआ।
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