बल्बा, मारपीट कर घातक चोटें पहुंचाने के आरोपी ने 15 दिन में स्वयं को किशोर अपचारी घोषित नहीं कराया तो निरस्त होगी जमानत

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
आरोपी ने स्वयं को नाबालिग बता प्रस्तुत किया था अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र,अदालत ने आरोपी को दी सशर्त अग्रिम जमानत

आगरा 05 अप्रैल ।

बल्बा, मारपीट कर घातक चोटें पहुंचाने के मामले में आरोपित द्वारा स्वयं को घटना के समय नाबालिग बतानें पर प्रभारी सत्र न्यायाधीश माननीय राजेन्द्र प्रसाद ने आरोपी की अग्रिम जमानत स्वीकृत कर उसे सशर्त रिहाई के आदेश दिये।

अदालत ने आरोपी को आदेशित किया कि वह किशोर न्याय परिषद आगरा के समक्ष 15 दिन के अंदर उपस्थित हो स्वयं को किशोर अपचारी घोषित कराये जाने हेतु विधि अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगा अन्यथा उसका जमानत आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

थाना बरहन मे दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा मलिखान सिंह ने थाने पर मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया था कि 26 नवम्बर 23 की दोपहर 3.30 बजे करीब वह अपनें परिजनों कें साथ खेत पर था।

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तभी पूर्व रंजिश वश नत्थू सिंह, सुरेश, नेत्रपाल, सतेंद्र, राजेश सत्यप्रकाश एवं कथित किशोर अपचारी द्वारा लाठी, डंडे, रायफल, ईंट आदि से लैस हो वादी एवं उसके परिजनों पर हमला बोल उन्हें गम्भीर रूप से घायल कर दिया।

आरोपी ने अपने अधिवक्ता नीरज पाठक के माध्यम से अदालत में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि 26 नवम्बर 23 की घटना के दौरान वह नाबालिग था।उसकीं जन्म तिथि 11 जुलाई 2011 हैं ।

प्रभारी सत्र न्यायाधीश माननीय राजेन्द्र प्रसाद ने बाल अपचारी की सशर्त जमानत स्वीकृत कर रिहाई कें आदेश दियें।

नोट:आरोपी का नाम नाबालिग होने के कारण नहीं लिखा हैं।

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विवेक कुमार जैन
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