नाबालिग के अपहरण मामले में आरोपी की जमानत खारिज, युवती के बयान को कोर्ट ने नहीं माना आधार

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आगरा:

युवती के अपहरण और संबंधित आरोपों में गिरफ्तार आरोपी आदिल शाह (पुत्र सलीम, निवासी नैनाना जाट, थाना सदर, आगरा) की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) द्वारा खारिज कर दी गई है।

आरोपी को यह झटका तब लगा जब अदालत ने पाया कि युवती द्वारा आरोपी के पक्ष में बयान दिए जाने के बावजूद, नाबालिग होने के कारण उसकी सहमति या बयान का कोई विधिक आधार नहीं है।

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क्या था मामला ?

वादी मुकदमा के अनुसार, यह घटना 23 सितंबर 2025 की है:

* अपहरण का आरोप: वादी ने आरोप लगाया था कि आरोपी आदिल शाह उनकी पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया।

* झगड़े का आरोप: जब वादी आरोपी के घर शिकायत करने गए, तो आरोपी के परिजनों ने वादी के घर आकर उनके साथ लड़ाई-झगड़ा भी किया।

* बरामदगी: पुलिस द्वारा पीड़िता की बरामदगी के बाद, उसने अदालत में आरोपी के पक्ष में बयान दिए थे।

अदालत का फैसला:

आरोपी के पक्ष में पीड़िता द्वारा बयान दिए जाने के बावजूद, अदालत ने जमानत खारिज करने का महत्वपूर्ण फैसला सुनाया:

* विधिक आधार का अभाव: अदालत ने यह स्पष्ट किया कि चूंकि पीड़िता नाबालिग थी, इसलिए आरोपी के साथ जाने की उसकी सहमति का कोई कानूनी महत्व नहीं है।

* पैरवी: वादी की अधिवक्ता स्नेह पांडेय के तर्कों को स्वीकार करते हुए, विशेष न्यायाधीश ने अपहरण जैसे गंभीर आरोप और पीड़िता के नाबालिग होने के आधार पर आरोपी आदिल शाह की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।

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विवेक कुमार जैन
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