हत्या प्रयास एवं आयुध अधिनियम आरोपी की जमानत स्वीकृत

अपराध न्यायालय मुख्य सुर्खियां
पुलिस दल पर किया था फायर
आरोपी सहित तीन की हुई थी गिरफ्तारी
आरोपियों से तमंचे एवं कारतूस हुये थे बरामद

आगरा 5 सितंबर।

पुलिस दल पर जान लेवा हमला एवं आयुध अधिनियम के मामले में आरोपित श्याम सुंदर पुत्र वृंदावन निवासी बड़ा पुरा, कंचन पुर जिला धौलपुर, राजस्थान द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अपर जिला जज 12 माननीय महेंद्र सिंह ने स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये हैं।

 

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थाना जगनेर में दर्ज मामले के अनुसार थानाध्यक्ष जगनेर मदन सिंह को 30 जुलाई 24 को पश्चिम जोन आगरा के एसओजी प्रभारी सचिन कुमार ने सूचना दी कि दो मोटरसाइकिल पर सवार बदमाश जगनेर की तरफ भाग कर आ रहे हैं।

तुरंत घेरा बंदी कर चैकिंग शुरू की गई। बदमाशों को रोकने पर उन्होने पुलिस दल पर जान से मारने की नीयत से फायर किये ।

पुलिस दल एवं पीछा करती आई एसओजी टीम ने जबाबी कार्यवाही कर आरोपी सहित तीन बदमाशों को हिरासत मे ले उनके कब्जें से तमंचे एवं कारतूस बरामद किये।

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जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई उपरांत अदालत ने स्वतंत्र गवाह के अभाव, गोली बारी मे किसी के चोट नहीं आने एवं आरोपी के अधिवक्तायों नगेन्द्र सिंह कुशवाह एवं गुफरान अंसारी कें तर्क पर आरोपी की जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये हैं।

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विवेक कुमार जैन
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