आगरा।
जनपद के शमशाबाद क्षेत्र में मिठाई की दुकान पर फायरिंग करने और जानलेवा हमला करने के आरोपियों को अदालत से राहत मिल गई है।
जिला जज ने आरोपियों द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उन्हें जेल से रिहा करने के आदेश दिए हैं।
क्या था पूरा मामला ?
यह घटना 14 दिसंबर 2025 की शाम करीब 4:30 बजे की है। थाना शमशाबाद में दर्ज मुकदमे के अनुसार:
* वादी धर्मेंद्र उर्फ धर्मवीर अपने भाई हरिकेश के साथ अपनी दुकान पर बैठा था।
* इसी दौरान सूरज जादौन (निवासी गढ़ी भोपाल) और गोविंद उर्फ गोविंदा (निवासी बास दौलत राम) दुकान पर आए और समोसे व मिठाई खाई।
* जब दुकानदारों ने खाने के पैसे मांगे, तो आरोपियों ने गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी।
* आरोप है कि सूरज जादौन ने जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर कर दिया। पीड़ित ने काउंटर के नीचे छिपकर अपनी जान बचाई। शोर सुनकर ग्रामीणों के इकट्ठा होने पर आरोपी हथियार लहराते हुए फरार हो गए थे।
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जमानत मिलने का मुख्य आधार:
अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपियों के अधिवक्ता झम्मन सिंह और स्नेह पाण्डेय ने मजबूती से पक्ष रखा। जमानत स्वीकृत होने के पीछे मुख्य तर्क निम्नलिखित रहे:
* कोई घायल नहीं: बचाव पक्ष ने दलील दी कि कथित फायरिंग की घटना में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है।
* तर्कों की प्रबलता: अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने पाया कि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए आरोपियों को जेल में रखना आवश्यक नहीं है।
अदालत का आदेश:
जिला जज ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सूरज जादौन और गोविंद उर्फ गोविंदा की जमानत मंजूर कर ली और उन्हें संबंधित बंध पत्र प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया।
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मुख्य जानकारी एक नजर में:
* आरोपी: सूरज जादौन और गोविंद उर्फ गोविंदा।
* धाराएं: हत्या का प्रयास (307 IPC/संबंधित BNS धाराएं) एवं अन्य।
* अधिवक्ता: झम्मन सिंह एवं स्नेह पाण्डेय।
* अदालत: जिला जज, आगरा।
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