आगरा 19 मार्च ।
पशु क्रूरता अधिनियम एवं अन्य धारा में आरोपित उस्मान पुत्र पप्पू एवं श्रीमती विल्किश निवासी गण मोहल्ला शेखान थाना एत्मादपुर, जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर स्पेशल सीजेएम माननीय विनीता सिंह ने रिहाई के आदेश दिये।
थाना एत्मादपुर में दर्ज मामले के अनुसार पुलिस द्वारा मोहल्ला शेखान मे खुले मे मांस बेचने पर पशु क्रूरता अधिनियम एवं अन्य धारा में आरोपी उस्मान एवं महिला अभियुक्ता श्रीमती विल्किश सहित 18 आरोपियों को हिरासत में लें 17 मार्च 25 को मुकदमा दर्ज किया था।
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आरोपियों द्वारा कार्यवाही का विरोध करने पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलानें को विवश होना पड़ा था। आरोपियों के घर से भारी मात्रा में मांस, चर्बी तराजू, छुरे, कुल्हाड़ी आदि बरामद हुये थे।
स्पेशल सीजेएम ने आरोपियो के वरिष्ठ अधिवक्ता विजय आहूजा एवं साजिद अहमद के तर्क पर आरोपियों की जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।
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