पुत्र वधु के हत्या प्रयास एवं अन्य आरोप में जमानत स्वीकृत

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 30 सितंबर ।

पुत्र वधु की हत्या प्रयास एवं अन्य आरोप में आरोपित सास ससुर सहित पांच की अग्रिम जमानत स्वीकृत कर जिला जज माननीय विवेक संगल ने रिहाई के आदेश दिये।

मामले के अनुसार वादनी मुकदमा श्रीमती मनीषा का आरोप था कि उसके पूर्व पति कृष्ण वीर सिंह की शादी के एक वर्ष उपरांत मृत्यु हो जाने पर उसका दूसरा विवाह पति के छोटे भाई भगत वीर से कर दिया गया था।

Also Read – चैक डिसऑनर आरोपी बिल्डर्स को 6 माह कैद और 24 लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना

भगतवीर सिंह दिल्ली में रह कर नौकरी करता था वह इस विवाह से खुश नहीं होने के कारण दूसरा विवाह करना चाहता था। जिसका वादनी द्वारा विरोध किया जाता था ।

इसी को लेकर 27 अगस्त 24 को आरोपी ससुराली जनों द्वारा मारपीट, चुन्नी से फांसी के फ़ंदे पर लटका जान से मारने का प्रयास किया। ससुर अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर लेकर वादनी को जान से मारने की नीयत से उसके पीछे भागा।

जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान वादनी द्वारा अपनी चोटों कें बाबत कोई सबूत अदालत में पेश नहीं करने एवं आरोपियों के अधिवक्ता रमाशंकर सिंह राजपूत के तर्क पर जिला जज ने सास श्रीमती मनोरमा, ससुर वीरभान सिंह, ननद किरन निवासी ग्राम इनायत पुर थाना इरादत नगर, श्रीमती श्वेता एवं हरेश की अग्रिम जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Group BulletinChannel Bulletin
विवेक कुमार जैन
Follow me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *