आगरा 06 दिसम्बर ।
गैंगस्टर एक्ट के मामले मे आरोपित मोहम्मद इमरान पुत्र मोहम्मद हारून निवासी टीला अजमेरी खान, थाना मंटोला, जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट माननीय ज्ञानेंद्र राव ने स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये हैं।
थाना हरीपर्वत में दर्ज मामले के अनुसार एस.आई. आलोक कुमार सिंह द्वारा आरोपी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया था कि आरोपी का संगठित गिरोह हैं । उसने अपराध के जरिये अवैध धन का उपार्जन किया हैं ।
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उसके भय एवं आतंक के कारण कोई उसके विरुद्ध गवाही को तैयार नही होता। आरोपी मोहम्मद इमरान एवं उसके साथी समाज विरोधी क्रियाकलाप में लिप्त रहते हैं।
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध का गैंग चार्ट भी अदालत में पेश किया । जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई उपरांत आरोपी के वरिष्ठ अधिवक्ता विजय आहूजा, साजिद अहमद एवं विमु आहूजा के तर्क पर विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट माननीय ज्ञानेंद्र राव ने आरोपी की की जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।
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