आगरा।
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशानिर्देशों पर, आज दिनांक 9 नवंबर 2025 को ‘विधिक सेवा दिवस’ के उपलक्ष्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा द्वारा व्यापक विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।
यह आयोजन जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा, माननीय संजय कुमार मलिक के निर्देशन में हुआ।
प्रमुख आयोजन स्थल:
जागरूकता शिविरों का आयोजन निम्नलिखित स्थानों पर किया गया:
* जिला कारागार, आगरा
* केंद्रीय कारागार, आगरा
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* जनपद आगरा की समस्त तहसीलें
* जनपद के समस्त ब्लॉक
इन कार्यक्रमों में पराविधिक स्वयं सेवकगण (Para Legal Volunteers) ने भी सक्रिय भूमिका निभाई।
बंदियों को विधिक अधिकारों की जानकारी
जिला कारागार में आयोजित शिविर में, माननीय डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा और लीगल एड डिफेंस काउंसलिंग (LADC) के अधिवक्तागणों ने महिला एवं पुरुष बंदियों को उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया।
LADC के अधिवक्तागण रवींद्र वर्मा, श्रीमती सोनाली राठौर, मृणाल और सुश्री अर्चना ने विस्तार से निम्नलिखित अधिकारों की जानकारी दी:
* निःशुल्क विधिक सहायता: बंदियों को यह बताया गया कि यदि उनके पास अपने मुकदमे की पैरवी के लिए अधिवक्ता नहीं है, तो वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

* अन्य विधिक अधिकार: बंदियों को यह भी जानकारी दी गई कि जेल में निरूद्ध रहते हुए भी उन्हें अपनी पढ़ाई-लिखाई जारी रखने, चिकित्सीय उपचार प्राप्त करने, और अपनी इच्छा अनुसार अधिवक्ता का चुनाव करने का विधिक अधिकार है।
शिविर में उपस्थिति:
जागरूकता शिविर कार्यक्रम के दौरान जेल प्रशासन और प्राधिकरण के सदस्य उपस्थित रहे, जिनमें शामिल थे:
* डिप्टी जेलर/उप करापाल अंजनी कुमार, नवीन कुमार, श्रीमती अनन्त भास्कर, अर्जुन सिंह
* पैनल लॉयर/अधिवक्ता, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा
* कर्मचारी ललित द्विवेदी ने प्राधिकरण की ओर से बताया गया कि जागरूकता शिविर का समापन सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ, जिसने विधिक सेवा के उद्देश्य को और मजबूत किया।
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