आगरा 15 नवंबर ।
गोली मार हत्या प्रयास के मामले में आरोपित पिता भरतो उर्फ भरत सिंह पुत्र हुकमा उर्फ हुकुम सिंह एवं उसके पुत्र उदय वीर सिंह उर्फ गुड्डू निवासी छह पोखर थाना अछनेरा जिला आगरा को दोषी पाते हुये एडीजें 21 माननीय विराट कुमार श्रीवास्तव ने 5 वर्ष कैद एवं 40 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है ।

थाना अछनेरा में दर्ज मामलें के अनुसार वादी मुकदमा दरियाब सिंह पुत्र नूर सिंह निवासी छह पोखर थाना अछनेरा, जिला आगरा ने थाने पर तहरीर दें आरोप लगाया कि 24 मार्च 2017 को पूर्व रंजिश वश आरोपी पिता पुत्र भरतो उर्फ भरत सिंह एवं उदय वीर उर्फ गुड्डू ने जान से मारने की नीयत से वादी पर फायर कर उसे गम्भीर रूप से घायल कर दिया।
वादी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 12 अप्रेल 2017 को आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 21 मई 2017 को अदालत ने आरोपियों के विरुद्ध आरोप तय किये थे।
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एडीजे 21 माननीय विराट कुमार श्रीवास्तव ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं एडीजीसी योगेश बघेल के तर्क पर आरोपी पिता पुत्र को दोषी पाते हुये उन्हें 5 वर्ष कैद एवं 40 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है ।
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