पति ने दर्ज कराया था थाना सिकन्दरा में मुकदमा,घातक चोटे पहुंचाने एवं अन्य धारा का था आरोप
वादी के अधिवक्ता ने अभियुक्ता के विरुद्ध प्रस्तुत किया आपराधिक इतिहास
ताजगंज, एतमादुद्दौला, सिकन्दरा, न्यू आगरा, गौतम बुद्ध नगर में दर्ज मुकदमों का आपराधिक इतिहास किया पेश
आगरा 19 अक्टूबर ।
घातक चोटे पहुंचाने एवं अन्य धारा में आरोपित सपा नेत्री एवं सपा की तरफ से पूर्व मेयर प्रत्याशी जूही प्रकाश पुत्री स्व.नित्य प्रकाश निवासनी रुई की मंडी, चौपाल वाली बस्ती, थाना शाहगंज, जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र माननीय रविकांत ने खारिज कर राहत देने से इंकार कर दिया।
थाना सिकन्दरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा योगेंद्र प्रताप सिंह ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसकी अभियुक्ता जूही प्रकाश से वर्ष 2019 में फेस बुक के माध्यम से हुई थी।
उस दौरान वादी दिल्ली में रह कर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। उसनें भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने की बात कही थीं, वादी के अनुसार अभियुक्ता ने वादी को अपने जाल में फंसा लिया ।
अभियुक्ता की बैक ग्रांउड जानने पर दूरी बनाने का प्रयास किया जिस पर वह वादी को दुराचार के मुकदमे में फँसानें की धमकी देने लगी।नगर निगम के महापौर पद का चुनाव लड़ने के लिये जूही प्रकाश ने वादी से 50 लाख रुपये की मांग की।
Also Read – सुप्रीम कोर्ट ने बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ 2015 के बेअदबी मामलों पर रोक हटाई
मना करने पर झूंठे मुकदमे में फँसानें की धमकी देने से परेशान हो वादी को उसे 35 लाख रुपये देने को मजबूर होना पड़ा। निरन्तर हो रहे आर्थिक शोषण के चलते वादी अवसाद का शिकार हो गया।
परिजनों द्वारा उसे आगरा लाकर पेट्रोल पंप दिलवा दिया। जूही की नजर पेट्रोल पंप पर होने के कारण वह वादी को पुनः धमकी देने लगी। 31 मई 24 को डीसीपी सिटी आगरा को वादी एवं उसके परिजनों के विरुद्ध प्रार्थना पत्र देने पर वादी ने उसके दबाब में आ कर उससे 1 जून 24 को आर्यसमाज मन्दिर में शादी कर ली।
शादी के दो दिन बाद ही वादी को परिवार से अलग फ्लैट ले रहने को मजबूर कर दिया। घर आने पर वह उसके लिये दरवाजा भी नहीं खोलती थी। पेट्रोल पंप अपने नाम नहीँ करने पर वह जान से मारने की धमकी देने लगी।
10 अगस्त एवं 17 सितम्बर को जूही प्रकाश ने वादी के सिर पर बोतल मार एवं टूटी बोतल उसकी पीठ में घुसेड़ मारने की कोशिश की।वादी को गम्भीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया।
Also Read – गुजरात हाईकोर्ट ने नारायण साईं को बीमार पिता आसाराम बापू से 4 घंटे मिलने की दी अनुमति
सपा नेत्री ने उक्त मामले में अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से अदालत में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कहा कि वादी ने उसके साथ दुराचार एवं अप्राकृतिक कृत्य भी किया। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान वादी के अधिवक्ता योगेश गौतम ने जमानत प्रार्थना पत्र पर पुरजोर विरोध करते हुये अभियुक्ता का पूर्व आपराधिक इतिहास भी पेश किया।
जिसमें उसके विरुद्ध उक्त अपराध के अतिरिक्त, थाना ताजगंज, न्यू आगरा, एतमादुद्दौला, सिकन्दरा एवं गौतम बुध नगर में दर्ज आपराधिक मुकदमों का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया ।
जिस पर अदालत ने वादी के अधिवक्ता योगेश गौतम के तर्क पर अभियुक्ता का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
- EXCLUSIVE – सेना का अधिकारी बनकर किया विदेशी महिला के साथ दुराचार - December 22, 2024
- लूट एवं बरामदगी का आरोपी बरी - December 21, 2024
- राजीनामे के आधार पर चैक डिसऑनर का आरोपी बरी - December 21, 2024