मारपीट और चोट पहुँचाने के मामले में दो आरोपियों की अग्रिम जमानत मंजूर

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आगरा:

थाना खंदौली क्षेत्र में मारपीट कर घायल करने के मामले में नामजद दो आरोपियों को बड़ी राहत मिली है।

माननीय जिला जज की अदालत ने आरोपी सौरभ सिसोदिया और श्रीमती रूबी की अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) स्वीकार करते हुए उनकी रिहाई के आदेश जारी किए हैं।

मामले का विवरण:

यह मामला थाना खंदौली में वादी रघु प्रताप द्वारा दर्ज कराया गया था।

वादी का आरोप था कि:

घटना की तिथि: 1 जनवरी 2026 को आरोपी पक्ष ने विवाद किया।

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आरोप: आरोपी सौरभ सिसोदिया (निवासी नाई की सराय, टेढ़ी बगिया) और श्रीमती रूबी (निवासी माखन विहार, नाई की सराय) ने अन्य साथियों के साथ मिलकर वादी के पिता के साथ मारपीट की।

चोटें: जब वादी बीच-बचाव करने पहुँचा, तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की, जिससे उसके सिर और मुँह में गंभीर चोटें आईं।

बचाव पक्ष की दलीलें:

जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान आरोपियों के अधिवक्ता योगेश शुक्ला और गुंजन अग्रवाल ने न्यायालय के समक्ष तर्क रखे।

उन्होंने घटना की सत्यता और परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए आरोपियों को राहत देने की अपील की।

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न्यायालय का आदेश:

दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद, जिला जज ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए आरोपियों की अग्रिम जमानत की अर्जी को स्वीकार कर लिया।

न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

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विवेक कुमार जैन
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