करोड़ों की ठगी का मामला: आरोपी विवेक कुमार सिंह की अग्रिम जमानत मंजूर, जिला जज ने दिए रिहाई के आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा/शाहगंज।

थाना शाहगंज में दर्ज ₹35 लाख की धोखाधड़ी और फर्जी टेंडर के मामले में आरोपी विवेक कुमार सिंह को बड़ी राहत मिली है।

जिला जज ने बचाव पक्ष के तर्कों और साक्ष्यों को स्वीकार करते हुए आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है।

क्या था पूरा मामला ?

वादी देवांश प्रताप सिंह ने थाना शाहगंज में मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी मुलाकात आरोपी विवेक कुमार सिंह (निवासी: सीतापुर) से एक सामाजिक कार्यक्रम में हुई थी।

आरोप के अनुसार:

* आरोपी ने वादी को डीएलएफ (DLF) स्थित अपने कार्यालय बुलाया, जहाँ संदीप त्रिपाठी नामक व्यक्ति भी मौजूद था।

* आरोपियों ने ‘अटल एंटरप्राइजेज’ के नाम से फर्जी प्रपत्र दिखाकर टेंडर प्रक्रिया में निवेश और मोटा मुनाफा कमाने का लालच दिया।

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* वादी का आरोप है कि उससे ₹35 लाख हड़प लिए गए और सभी टेंडर व दस्तावेज फर्जी पाए गए।

* आरोप यह भी था कि 22 अगस्त 2025 को जब वादी पैसे मांगने आरोपी के घर गया, तो उसके साथ अभद्रता की गई।

न्यायालय में बचाव पक्ष की दलीलें:

आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राम प्रकाश शर्मा एवं पुष्पेंद्र पचोरी ने प्रभावी पैरवी की।

बचाव पक्ष ने न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित मुख्य बिंदु रखे:

* धनवापसी के साक्ष्य: आरोपी पक्ष द्वारा वादी के पैसे वापस किए जाने के संबंध में आवश्यक सबूत प्रस्तुत किए गए।

* विधिक तर्क: अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि मामला आपसी लेनदेन या व्यापारिक विवाद का हो सकता है और आरोपी जांच में सहयोग करने को तैयार है।

न्यायालय का निर्णय:

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत, जिला जज ने विवेक कुमार सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया।

न्यायालय ने उचित शर्तों के साथ आरोपी की रिहाई के आदेश जारी किए हैं।

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विवेक कुमार जैन
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