आगरा/प्रयागराज: १ जुलाई ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इटावा के जिलाधिकारी (डीएम ) शुभ्रांत कुमार शुक्ला और उपायुक्त श्रम रोजगार मनरेगा को अवमानना मामले में तलब किया है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से पूछा है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों न की जाए। उन्हें 5 अगस्त को सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर हलफनामे के साथ अपना स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है।
यह मामला याचिकाकर्ता सतीश कुमार और 15 अन्य की अवमानना याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि उपायुक्त श्रम रोजगार मनरेगा ने 18 अक्टूबर 2024 को एक आदेश जारी कर मनरेगा विभाग में तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत याचिकाकर्ताओं का स्थानांतरण कर दिया था।
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इस स्थानांतरण आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 नवंबर 2024 को रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, इस रोक आदेश की प्रति संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई थी। इसके बावजूद, 18 जून 2025 को फिर से एक नया तबादला आदेश जारी किया गया, जिसमें केवल तारीख बदली गई थी।
याचिकाकर्ताओं ने अपनी अवमानना याचिका में तर्क दिया है कि 18 जून 2025 का यह नया आदेश हाईकोर्ट के 8 नवंबर 2024 के आदेश का सीधा उल्लंघन है।
जस्टिस नीरज तिवारी की एकल पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया 18 जून 2025 का आदेश 18 अक्टूबर 2024 के आदेश के समान प्रतीत होता है।
कोर्ट ने आदेश की अवहेलना पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है।अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी, जब दोनों अधिकारियों को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा।
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