इलाहाबाद हाईकोर्ट: दुष्कर्म और धर्मांतरण के आरोपी यूट्यूबर मनी मिराज को मिली जमानत

उच्च न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा/प्रयागराज:

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चर्चित यूट्यूबर और कॉमेडियन मनी मिराज को बड़ी राहत देते हुए उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है।

मनी मिराज पर अपनी एक सहयोगी के साथ दुष्कर्म करने और जबरन धर्मांतरण का दबाव बनाने के गंभीर आरोप थे।

मामले की पृष्ठभूमि:

यह मामला गाजियाबाद जिले में दर्ज किया गया था, जहाँ मनी मिराज की एक सहयोगी ने उन पर यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में मनी मिराज अक्टूबर 2025 से जेल में बंद थे।

न्यायालय की कार्यवाही:

जमानत अर्जी पर सुनवाई न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की एकल पीठ ने की।

सुनवाई के दौरान निम्नलिखित प्रमुख बिंदु सामने आए:

* बचाव पक्ष का तर्क: याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को सूचित किया कि मनी मिराज काफी समय से न्यायिक हिरासत में हैं।

* समझौता: सुनवाई के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि याची (मनी मिराज) और पीड़िता के बीच अब आपसी समझौता हो गया है।

Also Read – गलत रंग का लहंगा भेजना और रिफंड न देना ‘सेवा में कमी’, आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम ने कलकत्ता के शोरूम पर लगाया जुर्माना

* कोर्ट का निर्णय: दोनों पक्षों की दलीलों और बदले हुए घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए, न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने मनी मिराज की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।

जमानत मिलने के बाद अब मनी मिराज के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।

हालांकि, कोर्ट ने जमानत के साथ कुछ विधिक शर्तें भी लागू की होंगी जिनका पालन करना अनिवार्य होगा।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Group BulletinChannel Bulletin

मनीष वर्मा
Follow Me

1 thought on “इलाहाबाद हाईकोर्ट: दुष्कर्म और धर्मांतरण के आरोपी यूट्यूबर मनी मिराज को मिली जमानत

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *