आगरा 17 दिसम्बर ।
दहेज हत्या एवं अन्य धारा में आरोपित पति कृष्णा पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी धमेना रोड, गोपाल पुरा, शमशाबाद, जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर हाईकोर्ट ने रिहाई के आदेश दिये।
थाना शमशाबाद में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा मोहन सिंह की पुत्री लक्ष्मी की शादी आरोपी से 31अप्रेल 21 को हुई थी। आरोपी ने कार एवं नगदी की मांग पूरी नही होने पर 15 जनवरी 24 को वादी की पुत्री को फांसी के फंदे पर लटका उसकी हत्या कर दी थी।
Also Read – अश्लील हरकत, छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के आरोपियों की जमानत स्वीकृत

11 जुलाई 24 को जिला जज द्वारा आरोपी की जमानत खारिज करने पर उसकीं तरफ से उसके वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश नरायन शर्मा एवं जय नरायन शर्मा द्वारा हाईकोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर हाईकोर्ट ने आरोपी पति की जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये है ।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- आगरा: आबकारी अधिनियम के मामले में आरोपी पंजाब निवासी जगतार को मिली जमानत, कोर्ट ने सुनाया फैसला - March 27, 2026
- मानसिक चिकित्सालय आगरा का औचक निरीक्षण: जनपद न्यायाधीश ने दिए सफाई और विधिक सहायता के निर्देश - March 26, 2026
- करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला: एलएंडटी फाइनेंस से जुड़ी जालसाजी में आरोपी यश खिरवार की जमानत मंजूर - March 26, 2026







