इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल सांसद जिया उर रहमान बर्क के ₹1.91 करोड़ के बिजली बिल बकाए पर लगाई रोक

उच्च न्यायालय मुख्य सुर्खियां
न्यायालय ने ₹6 लाख जमा कराने का दिया आदेश

आगरा/प्रयागराज: ६ जून ।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क के बिजली बिल के ₹1 करोड़ 91 लाख के बकाए और उस पर लगाए गए जुर्माने के मामले में बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने 15 मई, 2025 के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत उन पर यह भारी जुर्माना लगाया गया था।

जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस संदीप जैन की डबल बेंच ने मंगलवार को यह आदेश पारित करते हुए सांसद जिया उर रहमान को निर्देश दिया है कि वे दो हफ्ते के भीतर संभल विद्युत विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन के पास ₹6 लाख की राशि जमा कराएं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह ₹6 लाख की राशि जमा कराने की शर्त पर ही 15 मई, 2025 के आदेश पर रोक प्रभावी रहेगी।

Also Read – पुलिस द्वारा वारंट तामील न कराने पर आगरा की अदालत ने थानाध्यक्ष कमला नगर को भेजा नोटिस, हाईकोर्ट में शिकायत की दी चेतावनी

अदालत ने यह भी आदेश दिया कि यदि याचिकाकर्ता का बिजली कनेक्शन अस्थायी रूप से काट दिया गया हो, तो उसे तत्काल बहाल किया जाए। हालांकि, कोर्ट ने यह शर्त भी रखी है कि भविष्य के बिजली बिलों का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए।

यह मामला समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है, क्योंकि उन पर लगा ₹1.91 करोड़ का जुर्माना एक बड़ी वित्तीय देनदारी थी। इस मामले में अगली सुनवाई 2 जुलाई को निर्धारित की गई है।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Group BulletinChannel Bulletin
मनीष वर्मा
Follow Me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *