वादी मुकदमा को 1,56,233/- रुपये बकाया का जल संस्थान ने दिया था नोटिस
वादी के पिता कें नाम था जल संयोजन, 1994 मे हो गई थी मौत
वादी ने समाधान योजना मे समस्त बकाया जमा करा, स्थाई विच्छेदन करा लिया था
आगरा २९ अप्रैल ।
पिता के नाम दर्ज जल संयोजन के बकाये को विभाग की समाधान योजना में संम्पूर्ण अदायगी कर कनेक्शन को स्थाई रूप से विच्छेदित कराने के बाद भी विभाग द्वारा प्रेषित लाखो के बिल को निरस्त कर जलकल विभाग से वादी को दस हजार रुपये की क्षतिपूर्ति दिलाने के आगरा स्थाई लोक अदालत ने आदेश दिये।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा राजेश पटेल निवासी तिकोनिया बेलनगंज के पिता मदन पटेल के नाम कृष्णा कॉलोनी जीवनी मंडी में जल संयोजन था । वादी के पिता की वर्ष 1994 में मृत्यु हो जाने के बाद भी वादी द्वारा नियमित जल कर जमा किया जाता रहा। वहां रह रहे किराएदारो ने अपने अपने नाम से जल संयोजन करा लिये थे।
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उक्त जल संयोजन का जो भी बकाया था वह विभाग की एक मुश्त समाधान योजना मे जमा करा वादी ने अपने पिता के नाम दर्ज जल संयोजन को स्थाई रूप से विच्छेदित करा लिया गया था । उसके बाद भी जल संस्थान द्वारा 1,56,233/- रुपये बकाया का बिल का नोटिस प्रेषित कर वादी की रातों की नींद उड़ा दी ।
वादी द्वारा स्थाई लोक अदालत में मुकदमा दायर करने पर स्थाई लोक अदालत की अध्यक्ष माननीय शोभा पोरवाल, सदस्य हेमलता गौतम एवं पदमजा शर्मा ने जल संस्थान द्वारा प्रेषित बकाये का नोटिस निरस्त कर क्षति पूर्ति बतौर वादी को जल संस्थान से दस हजार रुपये भी दिलाने के आदेश दिये।
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