आगरा २६ मई ।
एक महत्वपूर्ण फैसले में, अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण के लिए हर महीने 5,500/- रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। यह आदेश दहेज उत्पीड़न और घर से निकाले जाने के एक मामले के बाद आया है।
मामले के अनुसार, ताजगंज क्षेत्र निवासी वादिनी का विवाह 1 जून 2014 को फिरोजाबाद के एक युवक से हुआ था। वादिनी ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज से असंतुष्ट थे और लगातार उनसे बुलेट मोटरसाइकिल और एक लाख रुपये नकद की मांग करते थे।
Also Read – फरीदाबाद के व्यक्ति को ‘अमानत में खयानत’ के आरोप में आगरा कोर्ट ने किया तलब
12 जुलाई 2020 को, जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई, तो ससुराल वालों ने वादिनी के साथ मारपीट की और उन्हें बच्चों सहित घर से निकाल दिया।
इसके बाद, वादिनी ने भरण-पोषण की राशि की मांग करते हुए अदालत में मुकदमा दायर किया। वादिनी के अधिवक्ता दिनेश सिंह के तर्कों पर विचार करने के बाद, अदालत ने पति को वादिनी और उनके बच्चों के भरण-पोषण के लिए प्रतिमाह 5,500/- रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- किरावली में ‘प्री मेगा शिविर’ का आयोजन: योजनाओं की मिली जानकारी, पुष्टाहार का हुआ वितरण - February 4, 2026
- किराये के विवाद में पथराव और मारपीट के आरोपी 30 साल बाद बरी - February 4, 2026
- मकान बेचने के नाम पर धोखाधड़ी: चेक बाउंस होने पर आरोपी कोर्ट में तल - February 4, 2026








1 thought on “आगरा परिवार अदालत ने किया पति को पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण के लिए हर महीने 5,500/- रुपये देने का आदेश”