आगरा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम कोल्डस्टोरेज संचालक को किसान को मय ब्याज आलू की कीमत अदा करने का दिया आदेश

उपभोक्ता मामले न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 01 फ़रवरी ।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने मोना देवी आईस एंड कोल्डस्टोरेज संचालक कपिल अग्रवाल निवासी ग्राम बन्धरा, छलेसर, फिरोजाबाद से पीड़ित किसान को 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 3,37,337/- रुपयें दिलाने के साथ ही मानसिक पीड़ा एवं वाद व्यय के रुप मे 15 हजार रुपये भी दिलाने के आदेश दिये।

मामले के अनुसार वादी मुकदमा सुनील कुमार निवासी ग्राम बरहन, जिला आगरा ने मुकदमा दायर कर आरोप लगाया कि, वह खेती किसानी कर परिवार का भरण पोषण करता हैं । वादी ने अपने खेत में पैदा आलू के 2536 पैकेट विपक्षी के कोल्डस्टोरेज में भंडारित किये थे। कुछ आलू के पैकेट वादी की सहमति पर कोल्डस्टोरेज संचालक नें विक्रय कर उसका भुगतान वादी को किया। 17 दिसम्बर 2021 को कोल्डस्टोरेज संचालक की तरफ से 1106 आलू 531 रुपयें की दर से विक्रय करनें की बात कही।

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वादी द्वारा 600 रुपये मे विक्रय की अनुमति दी । दोनो के मध्य 571 रुपयें पर आलू बेचने की सहमति बनी थी। परन्तु कोल्डस्टोरेज संचालक द्वारा शेष आलू के पैसों का वादी को भुगतान नही किया गया ।

नोटिस के उपरांत अपने अधिवक्ता राजीव कांत गौतम के माध्यम से मुकदमा करने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने विपक्षी से किसान को 3,37,337/- रुपये मय 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याजसहित दिलाने के आदेश दियें, साथ ही मानसिक कष्ट एवं वाद व्यय के रूप में 15 हजार रुपये भी दिलाने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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