आगरा 22 अक्टूबर ।
अश्लील हरकत एवं पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपित गौरव पुत्र राकेश निवासी नगला नीम, सेमरा, थाना खंदौली जिला आगरा को दोषी पाते हुये विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय परवेज अख्तर ने तीन वर्ष कैद एवं 5 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है ।
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थाना खंदौली में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा ने थाने पर तहरीर दें आरोप लगाया कि 22 अगस्त 2010 की रात्रि 8 बजे वादी की अव्यस्यक बहन अपनी छोटी बहन के साथ शौच हेतु खेत की तरफ गई थी।
रास्ते मे आरोपी ने वादी की बहन को पीछे से पकड़ नीचे गिरा लिया। दोनों बहनों के शोर मचाने पर आरोपी भाग गया।
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अभियोजन की तरफ से वादी, पीड़िता सहित पांच गवाह अदालत में पेश किये गये।
अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुये उसे तीन वर्ष कैद एवं पांच हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
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