दुराचार और POCSO एक्ट: 10 वर्षीय मासूम से जघन्य कृत्य करने वाले दोषी को आगरा कोर्ट ने सुनाई 20 साल के कठोर कारावास की सज़ा

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा।

बाल यौन शोषण के मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करते हुए, आगरा की विशेष न्यायाधीश (POCSO एक्ट) माननीय सोनिका चौधरी की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने 10 वर्षीय अबोध बालिका के साथ दुराचार के दोषी अनिकेश उर्फ अनिकेत को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है।

कोर्ट ने दोषी, अनिकेश उर्फ अनिकेत पुत्र स्व. रघुवीर सिंह, निवासी सुरजेपुर, ट्रांसपोर्ट नगर, थाना हरी पर्वत, जिला आगरा पर 70,000/- रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

पीड़िता को मिलेगी पूरी अर्थदंड राशि और प्रतिकर:

न्यायाधीश सोनिका चौधरी ने आदेश दिया कि अर्थदंड की समस्त राशि (₹70,000/-) तत्काल प्रभाव से पीड़िता को प्रदान की जाए। इसके अतिरिक्त, अदालत ने पीड़िता के लिए कानूनी प्रतिकर (Compensation) सुनिश्चित करने हेतु आदेश की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) को प्रेषित करने का भी निर्देश दिया है।

10 रुपये का लालच देकर किया था मासूम के साथ जघन्य अपराध:

यह मामला 23 दिसंबर 2018 का है, जब थाना हरी पर्वत क्षेत्र में यह जघन्य घटना हुई थी।

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थाना हरी पर्वत में दर्ज मुकदमे के अनुसार, दस वर्षीय पीड़िता दोपहर करीब 3 बजे अपनी दादी के घर से चाचा के मकान पर जा रही थी। रास्ते में, आरोपी अनिकेश उर्फ अनिकेत ने बच्ची को आवाज़ देकर अपने पास बुलाया और उसे 10 रुपये देकर ‘राजश्री’ लाने को कहा।

जब बच्ची वापस लौटी, तो आरोपी उसे अपने घर के ऊपर वाले कमरे में ले गया, उसका मुंह बंद किया और उसके साथ दुराचार किया। बदहवास हालत में रोती हुई बच्ची ने घर आकर अपनी दादी (वादनी मुकदमा) को पूरा घटनाक्रम बताया, जिसके बाद आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया।

इन सबूतों के आधार पर दोषी सिद्ध हुआ अनिकेत:

थाना हरी पर्वत पुलिस ने दुराचार एवं POCSO एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

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अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष गिरी एवं विजय किशन लवानियां ने मजबूती से पैरवी की। उन्होंने वादनी, पीड़िता, डॉक्टर प्रभात सिंह, डॉक्टर सुनीता सागर, उपनिरीक्षक बिजेंद्र सिंह, निरीक्षक/विवेचक अजय कौशल और डॉक्टर नीता कुलश्रेष्ठ सहित महत्वपूर्ण गवाहों को अदालत में पेश किया।

विशेष न्यायाधीश माननीय सोनिका चौधरी ने पीड़िता की मेडिको-लीगल रिपोर्ट, मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की निर्णायक रिपोर्ट और अभियोजन पक्ष के तर्कों को आधार बनाते हुए आरोपी अनिकेश उर्फ अनिकेत को दोषी सिद्ध किया और उसे कठोरतम सज़ा सुनाई।

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विवेक कुमार जैन
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