पुलिस द्वारा वारंट तामील न कराने पर आगरा की अदालत ने थानाध्यक्ष कमला नगर को भेजा नोटिस, हाईकोर्ट में शिकायत की दी चेतावनी

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आगरा: ६ जून ।

चेक डिसऑनर के एक मामले में आरोपी के खिलाफ जारी जमानतीय वारंट की तामील न कराने पर न्यायिक सक्रियता दिखाते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) 6, माननीय आतिफ सिद्दीकी की अदालत ने कमला नगर के थानाध्यक्ष को नोटिस जारी किया है।

एसीजेएम ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपी के विरुद्ध जारी जमानतीय वारंट की तामील नहीं कराई जाती है, तो मामले को हाईकोर्ट को संदर्भित किया जाएगा।

यह मामला गोपेश गुप्ता बनाम राहुल अग्रवाल के बीच चेक डिसऑनर के एक मुकदमे से संबंधित है, जो एसीजेएम-6 माननीय आतिफ सिद्दीकी की अदालत में लंबित है।

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आरोपी राहुल अग्रवाल, पुत्र गोपाल दास अग्रवाल, निवासी सरस्वती नगर, बल्केश्वर, थाना कमला नगर, अदालत में हाजिर नहीं हो रहा है। इस पर अदालत ने आरोपी के विरुद्ध जमानतीय वारंट जारी कर उसकी तामील के लिए थानाध्यक्ष कमला नगर को निर्देश दिए थे।

हालांकि, थानाध्यक्ष कमला नगर ने ना तो आरोपी पर वारंट की तामील कराई और ना ही इस संबंध में कोई रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की। इस मामले के शीघ्र निस्तारण के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पहले ही आदेश दिए जा चुके हैं।

इसी के मद्देनजर, एसीजेएम-6 माननीय आतिफ सिद्दीकी ने थानाध्यक्ष कमला नगर के विरुद्ध नोटिस जारी कर आरोपी पर आदेश की तामील कराने के निर्देश दिए हैं।

अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो इस मामले को सीधे हाईकोर्ट को संदर्भित कर दिया जाएगा।

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विवेक कुमार जैन
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