आगरा: ६ जून ।
चेक डिसऑनर के एक मामले में आरोपी के खिलाफ जारी जमानतीय वारंट की तामील न कराने पर न्यायिक सक्रियता दिखाते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) 6, माननीय आतिफ सिद्दीकी की अदालत ने कमला नगर के थानाध्यक्ष को नोटिस जारी किया है।
एसीजेएम ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपी के विरुद्ध जारी जमानतीय वारंट की तामील नहीं कराई जाती है, तो मामले को हाईकोर्ट को संदर्भित किया जाएगा।
यह मामला गोपेश गुप्ता बनाम राहुल अग्रवाल के बीच चेक डिसऑनर के एक मुकदमे से संबंधित है, जो एसीजेएम-6 माननीय आतिफ सिद्दीकी की अदालत में लंबित है।
Also Read – युवती से मारपीट मामले में आरोपी ने कोर्ट में कबूला जुर्म, ₹2000/- जुर्माना और अदालत उठने तक की सजा
आरोपी राहुल अग्रवाल, पुत्र गोपाल दास अग्रवाल, निवासी सरस्वती नगर, बल्केश्वर, थाना कमला नगर, अदालत में हाजिर नहीं हो रहा है। इस पर अदालत ने आरोपी के विरुद्ध जमानतीय वारंट जारी कर उसकी तामील के लिए थानाध्यक्ष कमला नगर को निर्देश दिए थे।
हालांकि, थानाध्यक्ष कमला नगर ने ना तो आरोपी पर वारंट की तामील कराई और ना ही इस संबंध में कोई रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की। इस मामले के शीघ्र निस्तारण के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पहले ही आदेश दिए जा चुके हैं।
इसी के मद्देनजर, एसीजेएम-6 माननीय आतिफ सिद्दीकी ने थानाध्यक्ष कमला नगर के विरुद्ध नोटिस जारी कर आरोपी पर आदेश की तामील कराने के निर्देश दिए हैं।
अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो इस मामले को सीधे हाईकोर्ट को संदर्भित कर दिया जाएगा।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
- आगरा में हाईकोर्ट खंडपीठ की मांग: 12 जून को होगी वकीलों की बाइक रैली - June 10, 2025
- दुष्कर्म पीड़ितों के मेडिकल परीक्षण में ‘गैर अनुभवी’ डॉक्टरों की तैनाती पर सवाल, आगरा के जिला जज से हस्तक्षेप की मांग - June 10, 2025
- आगरा परिवार न्यायालय में आया एक अजीबोगरीब मामला, युवक ने अपनी शादी शून्य करने की दी याचिका - June 10, 2025
1 thought on “पुलिस द्वारा वारंट तामील न कराने पर आगरा की अदालत ने थानाध्यक्ष कमला नगर को भेजा नोटिस, हाईकोर्ट में शिकायत की दी चेतावनी”