आगरा, 26 जून:
कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर को मानहानि के एक मामले में आगरा की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-10 (एसीजेएम -10) माननीय मोहम्मद साजिद की अदालत ने नोटिस जारी किया है।
उन्हें 9 जुलाई को सुबह 10 बजे कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है।
यह मामला अजय प्रताप सिंह बनाम देवकीनंदन शर्मा @ कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर (परिवाद संख्या-643/2025) से जुड़ा है।

वादी पक्ष के अधिवक्ता राहुल सोलंकी ने बताया कि देवकीनंदन ठाकुर ने वाराणसी में एक कथावाचन के दौरान भारत विभाजन और कश्मीरी ब्राह्मणों के नरसंहार का दोषी ‘जयचंदों’ को बताया था। इसी बयान को लेकर अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का परिवाद दायर किया था।
अधिवक्ता राहुल सोलंकी ने यह भी बताया कि कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर लगातार कोर्ट में अनुपस्थित चल रहे हैं, जिसके चलते आज यह नोटिस जारी किया गया है।
इस मामले में वादी पक्ष की पैरवी अधिवक्ता एस.पी. सिंह सिकरवार, नरेश सिकरवार और राहुल सोलंकी कर रहे हैं।
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