आरोपी ने 5 वर्षीया अबोध के साथ किया था जघन्य कृत्य
कारावास के साथ 80 हजार रुपये का अर्थ दंड भी भुगतना होगा,पीड़िता को मिलेगी अर्थदंड की राशि
आगरा 04 अक्टूबर।
पांच वर्षीया अबोध बालिका के साथ दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट में आरोपित पप्पू पुत्र जगन्नाथ निवासी मुकन्द पुरा गड़वार थाना जैतपुर जिला आगरा को दोषी पाते हुये विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय परवेज अख्तर ने 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 80 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है।
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थाना जैतपुर में दर्ज मामले केअनुसार वादी मुकदमा ने थाने पर तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी पांच वर्षीया पुत्री 15 मार्च 2020 की दोपहर घर के बाहर खेल रही थी।
उसी दौरान आरोपी पप्पू उसे उठा कर अपने घर ले गया।आरोपी द्वारा वादी की पुत्री के साथ जघन्य कृत्य किया गया। पीड़िता के चीखने पर आरोपी उसे रास्ते मे छोड़ कर भाग गया। पुत्री द्वारा अपनी मां को घटना बताने पर वादी ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया।
अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष अभियोजन अधिकारी (एसपीओ) माधव शर्मा ने वादी, पीड़िता उसकी मां, डॉ सुनील सागर, डॉ नीता कुलश्रेष्ठ , पुलिसकर्मी निशा, एस.आई./मुकदमे के विवेचक अरुण कुमार को गवाही हेतु अदालत में पेश किया।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय परवेज अख्तर ने विशेष अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा के ठोस तर्क एवं पत्रावली पर उपलब्ध सबूत के आधार पर आरोपी पप्पू को दोषी पाते हुये 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 80 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
अर्थ दंड की समस्त राशि पीड़िता को दिलाने के आदेश दिये गए।
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