आगरा अदालत ने दिए थाना सदर बाज़ार के थानाध्यक्ष को अदालत में हाजिर हो स्पष्टीकरण देने के आदेश

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सीजेएम आगरा ने दिए 8 मई की सुबह 8 बजे हाजिर होने के निर्देश

आगरा ५ मई ।

अदालत द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीँ करने पर सीजेएम आगरा माननीय मृत्युंजय श्रीवास्तव ने थानाध्यक्ष सदर के विरुद्ध नोटिस जारी कर उन्हें 8 मई की सुबह 8 बजें अदालत में हाजिर हो स्पष्टीकरण देने के आदेश दिये।

मामले के अनुसार सीजेएम की अदालत मे राज्य बनाम गोविंद का आपराधिक मामला लंबित है । उक्त मामले में आरोपी के अदालत में हाजिर नहीँ होनें पर सीजेएम ने आरोपी के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी कर उसकीं गिरफ्तारी के आदेश थानाध्यक्ष सदर को दिये थे। थानाध्यक्ष ने ना तो आरोपी को गिरफ्तार करा अदालत में हाजिर करवाया और ना ही अदालत द्वारा जारी आदेशिका अदालत में प्रेषित की।

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सीजेएम ने थानाध्यक्ष सदर के कृत्य को 29 पुलिस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध मानतें हुये उनके विरुद्ध नोटिस जारी कर 8 मई की सुबह 8 बजे अदालत में हाजिर हो अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के आदेश दिये।

सीजेएम माननीय मृत्युंजय श्रीवास्तव ने कहा न्यायालय द्वारा निर्गत आदेशिका की तामील ना करने के कारण क्यों ना धारा 29 पुलिस अधिनियम कें अंतर्गत आपको दंडित किया जाये ? तथा पदीय कर्तव्य के निर्वहन में विफलता के कारण आपके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु पुलिस आयुक्त को सूचित किया जाये।

नियत दिनांक पर उपस्थित हो स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने पर न्यायालय द्वारा यह उपधारित किया जायेगा कि आपको उक्त सम्बंध में कुछ नहीं कहना हैं एवं तदुपरांत अदालत द्वारा आपके विरुद्ध दण्डादेश पारित किया जायेगा।

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विवेक कुमार जैन
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