आगरा।
अमानत में खयानत और कार चोरी के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।
अपर जिला जज (एडीजे -1) माननीय पुष्कर उपाध्याय ने मामले के आरोपी अकबर अली की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए उसकी रिहाई के आदेश जारी किए हैं।
क्या था मामला ?
अयोध्या निवासी वादी जगपाल ने थाना खंदौली में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 9 जून 2023 को वह अपनी अर्टिका कार लेकर पुरानी दिल्ली में खड़ा था।
वहां दो युवकों ने आगरा जाने के लिए 4000/- रुपये में उसकी कार बुक की।
आरोप के अनुसार, जब वे खंदौली इंटरचेंज पर चाय पीने के लिए रुके, तभी आरोपी और उसका साथी वादी की कार लेकर फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने अमरोहा निवासी अकबर अली और अमित नामक युवक को नामजद किया था।
Also Read – आगरा की अदालत ने दहेज हत्या और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप से पति व सास को किया बरी

बचाव पक्ष के तर्क:
न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोपी अकबर अली की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रोहित कुमार राठौर और मंजू सिंह ने पैरवी की।
अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि आरोपी को इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है और अग्रिम जमानत के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं।
न्यायालय का निर्णय:
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, एडीजे-1 माननीय पुष्कर उपाध्याय ने मामले की परिस्थितियों और बचाव पक्ष के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी अकबर अली की अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) स्वीकृत कर ली।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin








1 thought on “आगरा की अदालत ने की कार चोरी के आरोपी अकबर अली की अग्रिम जमानत मंजूर”