आगरा ८ मई ।
आगरा उपभोक्ता प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने सहारा इंडिया कॉमर्शियल कारपोरेशन से बीमित स्वर्गीय हुसैन अली की पत्नी को ₹1,81,905/- की धनराशि का चेक प्रदान कर उसे राहत प्रदान की ।
मामले के अनुसार हुसैन अली पुत्र श्री रहमत अली निवासी १४/१५८ खारी कुआं थाना कोतवाली आगरा ने सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड से अपने नाम वर्ष २०१८ में मुबलिग १,०३,२३७/- रुपए की दो अलग अलग पॉलिसी करवाई थी।
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जोकि वर्ष २०२० में परिपक्व हुई थी। परंतु सहारा इंडिया द्वारा बार बार भुगतान किए जाने की कहने पर भी उक्त पॉलिसियों का भुगतान नहीं किया जा रहा था । तब परिवादी हुसैन अली द्वारा सक्षम उपभोक्ता फोरम प्रथम आगरा के यहां परिवाद अधिवक्ता अज़रा राईन एडवोकेट के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था ।
जिसमें माननीय न्यायालय ने वर्ष २०२४ में निर्णय पारित किया था लेकिन निर्णय के उपरांत परिवादी हुसैन अली की मृत्यु हो गई।
मृत्यु के उपरांत मुबलिग ₹1,81,905/- रुपए का चैक परिवादी की पत्नी श्रीमती शमीम बेगम को बीमा कंपनी से मय ब्याज के दिलवाया।इस पूरे मुकदमे की पैरवी अज़रा राईन एडवोकेट द्वारा की गई।
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