खंदौली मारपीट मामले में चार आरोपियों की अग्रिम जमानत मंजूर

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आगरा:

खंदौली थाना क्षेत्र में मारपीट और हत्या के प्रयास के आरोप में नामजद चार आरोपियों – रिज़वान, नज़र, इरशाद और क़ासिम की अग्रिम जमानत जिला जज ने मंजूर कर ली है। इन सभी को रिहा करने का आदेश जारी किया गया है।

यह मामला 31 मई 2019 का है, जब वादी असलम ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।

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उन्होंने आरोप लगाया था कि रात करीब 9:30 बजे अहसान, रिज़वान, इरशाद, फुरकान, सिंधी, क़ासिम और नज़र ने उनके बेटे को जान से मारने की नीयत से लाठी-डंडों और सरियों से बुरी तरह मारा।

जब असलम ने बीच-बचाव किया तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की और उनके बेटे को मरणासन्न हालत में छोड़कर फरार हो गए।

इस मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद, आरोपियों की तरफ से उनके वकील सौरभ सिंह ने जिला जज की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

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विवेक कुमार जैन
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