वादी के पक्ष में आरोपी ने वर्ष 2001 में किया था बैनामा
वर्ष 2018 में कब्जा लेने जाने पर ज्ञात हुआ कि रास्ते की जगह का कर दिया था बैनामा
आगरा 07 अप्रैल ।
धोखाधड़ी एवं अन्य धारा में 17 वर्ष बाद घटना की रिपोर्ट दर्ज होने पर प्रभारी सत्र न्यायाधीश माननीय राजेन्द्र प्रसाद ने आरोपी अनिल कुमार अग्रवाल पुत्र एस एन अग्रवाल निवासी नार्थ विजय नगर कॉलोनी, जिला आगरा की जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।
थाना सिकन्दरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा विजय सिंह ने थाने पर तहरीर दें, आरोप लगाया कि, उसने आरोपी अनिल कुमार अग्रवाल एवं अन्य से 25 अगस्त 2001 में जमीन का बैनामा कराया था।
25 जून 2018 को जब वह जमीन पर कब्जा लेने पहुंचा तो भगवान सिंह नामक स्थानीय व्यक्ति ने वादी को कब्जें एवं बाउंड्री कराने से रोक अवगत कराया की उक्त जमीन रास्ते की है। आरोपियों नें वादी कें पक्ष में फर्जी बैनामा किया था।
घटना के 17 वर्ष बाद आरोपियो के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने पर अदालत नें आरोपी के अधिवक्ता संजय शर्मा के तर्क पर आरोपी की अग्रिम जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।
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