मारपीट, गाली गलौज, धमकी देने का आरोपी बरी

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
शासन ने श्मशान पर मियावाकी तकनीक के तहत पेड़ लगवाये थे
आरोपी की घोड़ी द्वारा पेड़ नष्ट करने के विरोध पर आरोपी ने की थीं मारपीट

आगरा 04 मार्च ।

मारपीट, गाली गलौज, धमकी देनें के मामले मे आरोपित मनोज कुमार पुत्र विजय सिंह निवासी ग्राम सकत पुर थाना किरावली, जिला आगरा को वादी मुकदमा के गवाही से मुकरने पर एसीजेएम 4 माननीय प्रगति सिंह नें बरी करने के आदेश दिये।

थाना किरावली में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा चंद्रभान द्वारा मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया कि शासन द्वारा ग्राम सकतपुर के श्मशान घाट पर मियांवाकी तकनीक से पेड़ लगवायें गये थे।

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25 जनवरी 24 को आरोपी की घोड़ी द्वारा पौधों को नष्ट करने का विरोध करने पर आरोपी मनोज कुमार ने वादी के साथ गाली गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी दी ।

मुकदमे के विचारण के दौरान अदालत में पेश एकमात्र गवाह वादी मुकदमा चंद्रभान के पूर्व गवाही से मुकरने पर साक्ष्य के अभाव एवं आरोपी के अधिवक्ताओं प्रवेश सोलंकी, सुनील चौधरी एवं सोनू राजपूत के तर्क पर एसीजेएम 4 माननीय प्रगति सिंह ने आरोपी को बरी करने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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